अपराधछत्तीसगढ़दुर्ग

नौकरी लागने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार…

दुर्ग। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत बेरोजगार युवकों को स्थाई नौकरी का झांसा देकर रकम लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाना उतई पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया है। दिनांक 18/11/2025 को प्रार्थिया श्रीमती रीति देशलहरा पति स्व. आर.डी. देशलहरा उम्र 55 वर्ष पता वेदांता नगर, ग्राम उमरपोटी थाना उतई जिला दुर्ग के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि नवरात्रि पर्व 2022 में उसके घर उमरपोटी में आरोपी बिसेसर मारकंडे उर्फ गुप्ता जो कि उसके पति आर.डी. देशलहरा का पूर्व परिचित था घर में भेंट मुलाकात करने के दौरान बिसेसर मारकंडे के द्वारा उसके पति से कहा गया कि भारतीय रेल गोदाम में वह स्थायी नौकरी दिलवा रहा है।

वह स्वंय वहाॅ का लीडर है, अगर आपके परिवार में कोई बेरोजगार है तो उसे 03 महीने के अंदर नौकरी लगवा दूंगा जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति 2.50 लाख रूपये देना होगा।आरोपी बिशेश्वर मारकंडे उर्फ बिसेसर उर्फ गुप्ता के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर।

प्राथीया श्रीमती रीति देशलहरा निवासी वेदांत नगर उमरपोटी के मकान में दिनांक 24/12/2022 से 24/04/2023 के मध्य कुल 28 बेरोजगार युवको को भारतीय रेलवे माल गोदाम में स्थाई नौकरी लगाने का झूठा आश्वासन देकर कुल 33,50,000/- रूपये लेकर आपराधिक षड्यंत्र कर छल पूर्वक रकम लेकर नौकरी नहीं लगाकर उनसे लिए गए रकम को वापस न कर धोखाधड़ी किया गया है।

प्रकरण के आरोपीगण बिसेश्वर मारकंडे उर्फ बिसेसर मारकंडे उर्फ गुप्ता, प्रमोद कुमार मारकंडे उर्फ राहुल, हेमंत कुमार साहू का पता तलाश कर हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर पहले तो पुलिस को घटना करने से इंकार करने और गुमराह करने लगे जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पैसा लेकर नौकरी लागाने के नाम पर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया और बताया की बिशेषर मरकाण्डेय रेलवे माल गोदाम रसमडा में हमाली करता था।

जिसे हेमंत साहू जो रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन का सचिव था जो बेरोजगार लोगो को माल गोदाम में नौकरी लगाने के नाम पर बिशेषर के द्वारा कैंडिडेट लाने पर पैसा लेकर कमीशन बिशेषर को देता था जो रीति देशलहरे के परिवार से अलग अलग राशि लिया था नौकरी न लगाने पर प्रार्थिया द्वारा अपना पैसा मांग करने पर नही दिए।

और लगातार गुमराह करते रहे आरोपियों के द्वारा उक्त रकम से पैसे को गाड़ी, घर बनाने और परिवार में खर्च करना बताये आरोपीगण से 2,22,000 रूपये नगद, 2 कार व 1 इलेक्टिक स्कूटी,4 मोबाइल व बैंक पासबुक ,एटीएम व अन्य दसतावेज को जप्त किया गया है।

आरोपीगणों को दिनांक 21.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्ययालय दुर्ग में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में निरीक्षक महेश ध्रुव,उपनिरीक्षक प्रमोद सिन्हा, सउनि सुरेश पांडे, आरक्षक राजीव दुबे, महेश यादव, ध्रुव नारायण चंद्राकर, दिलीप सिदार की शामिल रहे।

अपराध क्रमांक – 466/2025

धारा – 420, 120बी,34 भादवि

नाम पता आरोपीगण –

(01) बिशेश्वर मारकंडे उर्फ बिसेसर मारकंडे उर्फ गुप्ता पिता संपत लाल उम्र 58 वर्ष

(02) प्रमोद कुमार मारकंडे उर्फ राहुल पिता बिशेश्वर मारकंडे उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चारभाटा ठेकुआ थाना रानीतराई जिला दुर्ग

(03) हेमंत कुमार साहू पिता स्वर्गीय परमेश्वर साहू उम्र 37 वर्ष पता मकान नंबर 214 शुभम के मार्ट के सामने, सरोना चौक, थाना आमानाका जिला रायपुर

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