
राज्य स्तरीय रोजगार मेला 2025: रोजगार मेले में सम्मिलित होने के लिए लिंक से करें रजिस्ट्रेशन
दुर्ग / छत्तीसगढ शासन के निर्देशानुसार 09 एवं 10 अक्टूबर 2025 को राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए नियोक्ता पंजीयन एवं अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रकिया ई-रोजगार पोर्टल की साईट www.erojgar.cg.gov.in में की जा रही हैं।
इस मेले हेतु उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी पोर्टल के मेन्यू के अंतर्गत राज्य स्तरीय रोजगार मेला लिंक पर देखी जा सकती है। रिक्तयों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी संभावित है। जिले के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेला हेतु आवेदन किया है जिला लॉगइन के डैश बोर्ड पर उन अभ्यर्थियों की सूची कम्प्लीट प्रोफाइल तथा इनकम्प्लीट प्रोफाइल, दो वर्ग में देखी जा सकती है।
जिन अभ्यर्थियो का नाम सूची क्रमांक 2 में है वे अपनी जानकारी पूर्ण कर ले एवं जिन अभ्यर्थियों का नाम सूची क्रमांक 1 में है वे रिक्तयों का चयन कर अपनी प्रोफाइल शीघ्र पूर्ण कर ले। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक से मिली जानकारी अनुसार शासन द्वारा राज्य स्तरीय रोजगार मेला में सम्मिलित होने वाले नियोजकों के लिए एवं अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग लिंक जारी की गई है जिसकी जानकारी जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
जिले के ऐसे समस्त नियोजकों को, जिनके प्रतिष्ठान में 50 से अधिक रिक्तयाँ हैं और वे राज्य स्तरीय रोजगार मेला के माध्यम से रिक्तयों की पूर्ति करना चाहते हैं, यथाशीघ्र उक्त लिंक पर, ई-रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने कहा गया हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में सम्मिलित होने के लिए संबंधित लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते है।
जिले में अब तक 712.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
दुर्ग / जिले में 1 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक 712.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 973.4 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 549.4 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है।
इसके अलावा तहसील बोरी में 654.2 मिमी, तहसील अहिवारा में 742.9 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 627.6 मिमी और तहसील दुर्ग में 727.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 29 अगस्त 2025 को तहसील दुर्ग में 9.5 मिमी, तहसील धमधा में 12.1 मिमी, तहसील पाटन में 0.0 मिमी, तहसील बोरी में 4.4 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 5.2 मिमी और तहसील अहिवारा में 7.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
कृषकों के मांग अनुरूप पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की उपलब्धता
दुर्ग / जिले के सहकारी समितियों में कृषकों के मांग अनुरूप फसल खरीफ 2025 हेतु पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों का 43965 मि.टन उपलब्धता के विरूद्ध 40930 मि.टन वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में प्राथमिक सहकारी समितियों में 3035 मि.टन शेष है, जो कि गतवर्ष में वितरण किये गये सम्पूर्ण मात्रा से 04 प्रतिशत अधिक है। और वर्तमान में उर्वरक वितरण की कार्यवाही लगातार जारी है।
उप संचालक कृषि के अनुसार कृषकों द्वारा यूरिया उर्वरक की मांग के अनुरूप सहकारी समितियों में 893 मि.टन खाद उपलब्ध है तथा जिले के सभी सहकारी समितियों में शुन्य स्कंध की स्थिति न बने इसके लिए लगातार विभाग द्वारा आवश्यक समन्वय किया जा रहा है।
वर्तमान में यूरिया की संभावित कमी को देखते हुये नैनो यूरिया का उपयोग कृषकों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नैनो यूरिया के उपयोग हेतु कृषकों के मध्य मैदानी अमलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर नैनो यूरिया का उठाव किया जा रहा है। जिले के समितियों में अब तक 3274 नग का भण्डारण तथा 1648 नग वितरण कृषकों को किया गया है।
शेष 1626 नग नैनो यूरिया का उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों का भी मांग अनुरूप वितरण का कार्य जारी है। कृषकों को अवगत कराया जा रहा है कि नैनो यूरिया का उपयोग फसल में दो बार क्रमशः अकुरण के 30-35 दिवस पश्चात् एवं 50-55 दिवस पश्चात् छिडकाव करने से पराम्परिक विधि की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत यूरिया की बचत होती है।
साथ ही कृषि विभाग द्वारा जिले के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित मूल्य पर कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने अद्यतन 266 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 53 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस, 01 प्रतिष्ठान का लायसेंस निरस्त, 09 प्रतिष्ठान का जब्ती एवं 10 प्रतिष्ठान का विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही किया गया है।
कलेक्टर द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों में कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उनकी उपस्थिति में निर्धारित मूल्य पर विक्रय करने एवं मांग अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है। सहकारी एवं निजी क्षेत्र में यूरिया 991 मि.टन, एस.एस.पी. 1690 मि.टन, एम.ओ.पी. 639 मि.टन डी.ए.पी. 774 मि.टन अन्य 413 मि.टन इस प्रकार कुल 4506 मि.टन उपलब्ध है। किसान भाईयों से अपील की गई है कि निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उठाव कर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने बदमाश को तीन माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने दिये आदेश
दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तथा लोक व्यवस्था को उत्पन्न खतरा और लोगों केे भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 03 उपधारा (02) सहपठित उपधारा 3 के अंतर्गत संगीत मधुकर उर्फ टेटे आ. स्व. छन्नू लाल मधुकर उम्र 28 वर्ष निवासी पथर्रा, वार्ड नंबर 05, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग को तीन माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेश पारित किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक संगीत मधुकर द्वारा वर्ष 2015 से लगातार अपराध घटित किये जा रहे हैं। उसके अपराधिक गतिविधियों में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अनावेदक को निगरानी बदमाश की श्रेणी में लाया गया है। वह लगातार जघन्य अपराध करने में लिप्त है। उसके अपराध में लगातार वृद्धि होती जा रही है। उसके अपराधिक कृत्यों में कोई कमी नहीं आई है।
अनावेदक का आतंक इतना अत्याधिक है कि कोई भी आम व्यक्ति उसके विरूद्ध थाना व न्यायालयों में साक्ष्य देने से घबराते है। अनावेदक थाना तथा थाना क्षेत्र के बाहर के लोगों में काफी भय व आतंक स्थापित कर रखा है। उसके द्वारा लगातार वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 तथा वर्ष 2025 में आपराधिक गतिविधियों में संलप्ति रहकर गैंग बनाकर जीवनयापन किया जा रहा है।
अनावेदक दादागिरी के बल पर सरेआम, जबरन रास्ता रोककर, अश्लील गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देकर डण्डा व चाकू जैसे धारदार हथियार से गंभीर चोटे पहुंचाकर दबदबा बनाया है, ताकि उसके आपराधिक क्रियाकलाप में आम जनता किसी प्रकार का कोई विरोध न कर सकें।
उसके विरूद्ध मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के थाना पुरानी भिलाई और थाना कुम्हारी में मारपीट के 11 अपराध एवं पशु परिवहन के 07 अपराध कुल 18 अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक के कृत्यों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर द्वारा 28 अगस्त 2025 को पारित आदेश में उन्हें तीन माह के कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेशित किया गया है।
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