छत्तीसगढ़भिलाई

स्टील इम्प्लॉईज़ वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) द्वारा ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीपीएआईएस) हेतु विकल्प संबंधी सूचना

भिलाई – स्टील इम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा), भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से 28/29 फरवरी तक सभी सदस्य कार्मिकों के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीपीएआईएस) संचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना की स्थिति में मृत कर्मचारी के आश्रितों को संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अनुसार पात्रता होने पर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2026-27 हेतु यह मुआवजा राशि रु. 30 लाख निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए प्रतिवर्ष एल-1 के आधार पर किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। चयनित कंपनी को पॉलिसी का संचालन सौंपा जाता है तथा निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान सदस्य कार्मिकों के वेतन से सामूहिक कटौती के माध्यम से किया जाता है।

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी शासी समिति, सेवा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित पॉलिसी से पूर्व सदस्य कार्मिकों की सहमति प्राप्त की जाए। इसी क्रम में यदि कोई कार्मिक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक ई-सहयोग पोर्टल में उपलब्ध “नहीं” विकल्प का चयन कर अपनी असहमति दर्ज कर सकता है।

यह विकल्प नहीं भरने वाले कार्मिकों के सन्दर्भ में यह मान लिया जाएगा कि वे उन्हें योजना में सम्मिलित होने हेतु सहमत हैं।
उल्लेखनीय है कि प्राप्त असहमति के विकल्पों की संख्या के आधार पर योजना में शामिल होने के इच्छुक कार्मिकों की देय प्रीमियम राशि में वृद्धि या/और प्राप्य मुआवजा राशि में कमी आ सकती है, साथ ही, विकल्प समय से पूर्व प्राप्त हो जाने के कारण आवश्यकतानुसार प्रीमियम राशि को एक या अधिक किस्तों में काटने पर भी विचार किया जा सकता है।

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